यूपी रोडवेज बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगी नि:शुल्क यात्रा सुविधा

लोक कल्याण संकल्प पत्र में किया था वादा, अनुपुरक बजट में दिए ₹100 करोड़
योगी सरकार का महिला सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और सम्मान पर विशेष फोकस
महिला सशक्तिकरण के लिए अनुपूरक बजट में महिला कल्याण विभाग को मिले 1094.40 करोड़

खबर है..
लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अब यूपी रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को इस व्यवस्था के लिए प्रतिकर भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसका वादा किया था। इसके साथ ही महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराते हुए निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को भी सुदृढ़ किया गया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की नि:शुल्क यात्रा व्यवस्था के लिए प्रतिकर भुगतान का प्रावधान किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए यात्रा करने में आर्थिक राहत मिलेगी। यह पहल उनके सम्मान, सुविधा और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती प्रदान करेगी।
प्रदेश सरकार ने महिला कल्याण विभाग के लिए भी अनुपूरक बजट में 1094.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रही महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे प्रदेश की बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलता रहेगा।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को मिला 110 करोड़ रुपये का प्रावधान : अनाथ तथा विशेष परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के शिक्षा, भरण-पोषण और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए 54.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे पीड़ित महिलाओं और बच्चों को समयबद्ध सहायता एवं संरक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।

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