नकली और घटिया बीज बेचने वाले नहीं बचेंगे, हो सकती है कार्रवाई

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नई दिल्ली

किसानों को नकली और घटिया बीज बेचने वाले दुकानदारों की खैर नहीं है। पकड़े जाने पर वे बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए राज्य सरकारों के पास पूरा अधिकार है। इसकी पुष्टि खुद केंद्रीय कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने की है।
ठाकुर ने शुक्रवार 6 फरवरी को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया है कि बीज की गुणवत्ता को भी विनियमित करने और नकली बीज को बेचने पर रोक लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। वह ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती हैं। बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 राज्य सरकारों को बीज निरीक्षकों की नियुक्ति करने का अधिकार देते हैं जो बीज केंद्रों का निरीक्षण कर सकते हैं। नमूने ले सकते हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने, स्टॉक जब्त करने, बिक्री रोकने के आदेश देने और अभियोजन चलाने जैसी प्रवर्तन कार्रवाई कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) में बीजों की ‘एंड-टू-एंड’ डिजिटल ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए बीज प्रमाणीकरण, ट्रेसिबिलिटी एवं समग्र सूची (साथी) पोर्टल भी लॉंच किया जो नकली/घटिया बीजों के प्रसार को रोकने में मदद करता है। भारत सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा कानूनी ढांचे के सख्त क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी भी जारी करती है, ताकि नकली/घटिया बीजों की बिक्री को रोकने के लिए डीलरों/खुदरा विक्रेताओं के भंडारण और बिक्री केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई जा सके।

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