अनावश्यक वाणिज्यिक वाहन नहीं गुजरेंगे दिल्ली से

दिल्ली को मिलेगी प्रदूषण से राहत, एआईएमटीसी ने किया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत
स्वच्छ बीएस-VI वाणिज्य वाहनों को ईसीसी से छूट देने की अपील

खबर है..
नई दिल्ली

दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से जबरदस्त पहल हुई है। इससे अनावश्यक रूप से वाणिज्यिक वाहन दिल्ली होकर नहीं गुजरेंगे। इस फैसले का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने जोरदार स्वागत किया।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल ने बताया कि दिल्ली को ट्रांजिट मार्ग के रूप में उपयोग करने वाले वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) बढ़ाने के उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय स्वागत योग्य है। दरअसल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग (सीएक्यूएम) की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान ₹2600 से बढ़ाकर ₹4000 की धनराशि निर्धारित है। इसमें हर वर्ष 5% की वृद्धि का प्रावधान रखा गया है।
उन्होंने ने बताया कि ईसीसी बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य उन वाणिज्यिक वाहनों को हतोत्साहित करना है जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है और जो दिल्ली के रास्ते से गुजरते हैं, ताकि वे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करें। इससे राष्ट्रीय राजधानी में अनावश्यक यातायात और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।”
उन्होंने कहा कि हालाँकि, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इस निर्णय के क्रियान्वयन के दौरान वास्तविक ट्रांजिट वाहनों की सही पहचान के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक व्यवस्थाएँ निर्धारित की जाएँ। बढ़ा हुआ ECC केवल उन वाहनों पर ही लागू होना चाहिए जो दिल्ली को ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि संबंधित दस्तावेजों से होती हो, और इसे उन ट्रकों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जो वास्तव में दिल्ली के भीतर लोडिंग या अनलोडिंग के लिए आ रहे हों। स्वच्छ बीएस-VI वाणिज्य वाहनों को ईसीसी से छूट देने की अपील की गई है।

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