मुकदमेबाजी के कुशल और प्रभावी प्रबंधन पर सम्मेलन आयोजित

  • सम्मेलन का विषय है “विकसित भारत @2047 के लिए संस्थागत मुकदमेबाजी शासन को मजबूत करना
  • सम्मेलन में शामिल हुए केंद्र सरकार के सचिव और विधि विभाग के अधिकारी

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नई दिल्ली

केंद्रीय सचिवों और विधि विभाग के विधि अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 28 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इसका विषय था “सरकारी मुकदमेबाजी के कुशल और प्रभावी मैनेजमेंट”। सम्मेलन में सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, विधि विभाग के विधि अधिकारियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने मुकदमेबाजी की परिपाटियों को मजबूत करने और संस्थागत दक्षता बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।
इस कार्यक्रम में कानून और न्याय मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल; कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन; भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी; भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता; न्याय विभाग के सचिव डॉ. नीरज वर्मा; और विधि कार्य विभाग के सचिव डॉ. राजीव मणि उपस्थित रहे।
सम्मेलन में चार मुख्य विषयों पर मुकदमेबाजी के हालात पर चर्चा हुई: सर्विस, पेंशन और रोज़गार के मामले; अवसंरचना, मुआवज़ा और अनुबंध से जुड़े विवाद; राजकोषीय, कराधान और राजस्व के मामले; और विनियामक, प्रवर्तन और अनुपालन से जुड़ी मुकदमेबाजी। चर्चा में शामिल लोगों ने मुख्य चुनौतियों पर ध्यान दिया। इनमें शामिल हैं – कानूनी स्थिति को एक जैसा लागू न करने के कारण बार-बार सर्विस लिटिगेशन, काउंटर एफिडेविट फाइल करने से पहले सही सलाह-मशविरा न करना, अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा अलग-अलग राय लेना, विभाग और पैनल काउंसल के बीच तालमेल की कमी, और सोचे-समझे नीतिगत फैसले के बजाय डिफ़ॉल्ट रिएक्शन के तौर पर अपील फाइल करने की आदत।
अवसंरचना और मुआवज़े के मामलों में, ज़मीन के मुआवज़े के बढ़ते मुकदमे और ब्याज की देनदारियों, आर्बिट्रेशन अवॉर्ड में आम चुनौतियों, अवसंरचना अनुबंध में तकनीकी मुश्किलों की वजह से कानूनी जांच ठीक से नहीं हो पाना, तकनीकी डिवीज़न और लीगल टीमों के बीच तालमेल का ठीक से न होना, और एडीआर और मुकदमे से पहले की मध्यस्थता का कम इस्तेमाल होने जैसी चिंताएं प्रकट की गईं।
बातचीत का मुख्य ज़ोर मज़बूत फ़िल्टरिंग, बेहतर तालमेल और जल्दी विवाद सुलझाने के ज़रिए टाले जा सकने वाले मुकदमों और मुकदमों को फ़ाइल करने में देरी को कम करने पर था। सम्मेलन ने सर्विस और दूसरे मामलों में अपील-फ़िल्टरिंग के साफ़ क्राइटेरिया, मुकदमों को तालमेल से संभालने के लिए हर विभाग में निर्दिष्ट अधिकारी को नामित करने, और अदालत के फ़ैसलों को समय पर लागू करने के लिए व्यवस्था बनाने की सलाह दी, ताकि बार-बार होने वाले और कंटेम्प्ट वाले मुकदमों को कम किया जा सके। ज़रूरी और नीतिगत-संवेदनशील मामलों के लिए विधि कार्य विभाग और विधि विभाग के विधि अधिकारियों के साथ करीबी और व्यवस्थित तालमेल पर ज़ोर दिया गया, ताकि सभी मंत्रालयों में एक जैसी कानूनी राय बनाई जा सके।
सम्मेलन में विशेष रूप से ज़मीन और अवसंरचना के झगड़ों के लिए अवसंरचना, मुआवज़े और अनुबंध वाले मुकदमों के लिए स्ट्रक्चर्ड प्री-लिटिगेशन एडीआर को संस्थागत बनाने का समर्थन किया गया। मुआवज़े के मामलों में व्यवस्थित सेटलमेंट का समर्थन किया गया ताकि लंबी कोर्ट लड़ाइयों से बचा जा सके।
कुल मिलाकर, सम्मेलन ने ज़िम्मेदार और अनुशासित मुकदमेबाजी के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। इसमें टाले जा सकने वाले मामलों को कम करने, समय पर फाइलिंग और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, और विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों को पाने के लिए बिज़नेस करने में आसानी और सरकारी प्रक्रिया में नागरिकों का भरोसा बढ़ाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया को मज़बूत करने पर ध्यान दिया गया।

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