पीएनजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: सरकार ने एलपीजी कनेक्शन नियमों में किया बदलाव

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नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और एलपीजी कनेक्शन के बीच अधिक सुविधा और लचीलापन देने के उद्देश्य से लीक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2026 की अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन के तहत अब पीएनजी कनेक्शन लेने वाले एलपीजी उपभोक्ताओं को भविष्य में गैर-पीएनजी क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन दोबारा प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा।
सरकार द्वारा 25 मई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन घरेलू उपभोक्ताओं ने पीएनजी कनेक्शन ले लिया है, वे 30 दिनों के भीतर अपने एलपीजी कनेक्शन को हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें ट्रांसफर वाउचर प्राप्त करने का विकल्प भी दिया जाएगा, जिससे भविष्य में यदि वे किसी ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित होते हैं जहां पीएनजी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो एलपीजी कनेक्शन पुनः बहाल कराया जा सकेगा।
सरकार का कहना है कि यह संशोधन उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राहत और सुविधा प्रदान करेगा। विशेष रूप से यह व्यवस्था तबादला-प्रभावित कर्मचारियों, प्रवासी परिवारों, किरायेदारों और छात्रों के लिए लाभकारी साबित होगी, जिन्हें अक्सर शहर बदलना पड़ता है और हर स्थान पर पीएनजी सुविधा उपलब्ध नहीं होती।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले से उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन स्थायी रूप से समाप्त कराने की चिंता से राहत मिलेगी और वे जरूरत के अनुसार भविष्य में दोबारा इसका लाभ उठा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे ऊर्जा उपभोग प्रणाली अधिक उपभोक्ता-अनुकूल बनेगी और शहरी व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गैस वितरण व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

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